वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा सोमवार को पेश किए गए आम बजट में 1 अप्रैल 2016 से ईपीएफ, पीपीएफ और नैशनल पेंशन स्कीम से निकाले जाने वाली रकम के 60 फीसदी हिस्से पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने सफाई जारी की है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पीपीएफ की रकम निकासी पर पहले की ही तरह टैक्स छूट जारी रहेगी, साथ ही 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ की 60 फीसदी रकम पर मिलने वाले ब्याज की निकासी पर टैक्स लगेगा, इसके दायरे से 15 हजार से कम आय वालों को बाहर रखा गया है।
रेवेन्यू सेक्रटरी हसमुख अधिया ने पीटीआई से कहा कि पीपीएफ से रकम निकासी पर पहले की तरह टैक्स छूट जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ की 60 फीसदी रकम पर मिलने वाले ब्याज की निकासी पर टैक्स लगेगा, जिसमें 15 हजार रुपये से कम आय वाले कर्मचारी बाहर रखे गए हैं।
सोमवार को बजट पेश किए जाने के बाद वेतनभोगी वर्ग में इसको लेकर बेहद नाराजगी थी जिसको लेकर वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने सफाई देने की बता कही थी। वित्त राज्य मंत्री सिन्हा ने कहा था, 'टैक्स परिवर्तन से जारी चिंताओं के बारे में हमें पता है। हम जल्द ही इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी करेंगे। बजट में संभावित परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है ताकि मौजूदा बचत किसी तरह भी प्रभावित न हो।'
सोमवार को पेश किए गए आम बजट में 1 अप्रैल, 2016 से एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड की आंशिक निकासी पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया था। केंद्र सरकार के इस कदम से देश के करीब छह करोड़ वेतनभोगियों को झटका लगा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा था, 'पेंशन के पैसों और ईपीएफ सहित मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का 40 प्रतिशत हिस्सा टैक्स फ्री रहेगा। यह नियम 1 अप्रैल, 2016 या उसके बाद से ईपीएफ में योगदान से तैयार कॉर्पस पर लागू होगा।'
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