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नई दि‍ल्ली. इम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड के 60 फीसदी हिस्से पर टैक्स लगाने के बजट प्रपोजल को सरकार वापस ले सकती है। मोदी ने अरुण जेटली से इस बारे में दोबारा विचार करने को कहा है। बता दें कि इस फैसले का देशभर विरोध हो रहा है। जेटली की बजट स्पीच के मुताबिक, यह फैसला 1 अप्रैल से लागू होना है। पीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग...
- सूत्रों के मुताबिक, दो दि‍न पहले पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इसमें ईपीएफ को टैक्सेबल करने के प्रपोजल पर बात हुई।
- ऐसी संभावना है कि संसद में बजट पर चर्चा का जवाब दिए जाने के दौरान जेटली यह प्रपोजल वापस लेने का एलान कर सकते हैं।
- इसके पहले, श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार सभी पक्षों से बातचीत कर रही है। इस मुद्दे पर विचार होगा।
- पांच राज्यों में होने वाले असेंबली इलेक्शन को भी सरकार के नरम रुख की वजह बताया जा रहा है।
बजट के बाद आए थे तीन बयान, जिनसे हुआ कन्फ्यूजन

1. EPF पर क्या आए बयान?
- बजट स्पीच में जेटली :''1 अप्रैल 2016 के बाद EPF में होने वाले 40% कॉन्ट्रिब्यूशन पर टैक्स नहीं लगेगा।'' इसके मायने ये हैं कि 60% EPF कॉन्ट्रिब्यूशन पर टैक्स लगेगा।
- रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अढिया : ''EPF के 60 पर्सेंट कॉन्ट्रिब्यूशन के सिर्फ इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा।'' इसके ये मायने हैं कि 60% कॉन्ट्रिब्यूशन प्रिंसिपल अमाउंट है। वह टैक्सेबल नहीं है। उससे मिलने वाला इंटरेस्ट ही टैक्सेबल होगा।
- जयंत सिन्हा का बयान : ''60% EPF पर टैक्स तभी बचा सकते हैं, जब उसे पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट करें।'' इसके ये मायने हैं कि इन्वेस्ट न करने पर 60% अमाउंट टैक्सेबल होगा।
2. इंटरेस्ट पर क्या कहा?
- जेटली : पेंशन स्कीम्स की बात कही लेकिन इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं किया।
- रेवेन्यू सेक्रेटरी : इंट्रेस्ट टैक्सेबल रहेगा।
- जयंत सिन्हा : ''हमें सुझाव मिले हैं कि EPF के पूरे 60% कॉन्ट्रिब्यूशन पर नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट या रिटर्न पर ही टैक्स लगाया जाए। जेटली इस पर आखिरी फैसला करेंगे।''
3. तीनों केस में समझें, आपकी बचत पर क्या पड़ेगा असर?
मान लीजिए, आप इस साल दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं और 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच आपके पीएफ अकाउंट में 50 हजार रुपए जमा हुए हैं। ऐसे में 50 हजार के 60% हिस्से यानी 30 हजार रुपए पर इन तीन केस में ये असर होगा...
- जेटली की बजट स्पीच के मुताबिक : आपके पूरे 60% कॉन्ट्रिब्यूशन यानी 30 हजार रुपए पर टैक्स लग सकता है।
- रेवेन्यू सेक्रेटरी के बयान के मुताबिक : 30 हजार रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस पर 8.85% के लिहाज से 2655 रुपए इंटरेस्ट मिलता है तो वह टैक्सेबल होगा।
- जयंत सिन्हा के दावे के मुताबिक : 30 हजार रुपए पर टैक्स तभी बचेगा, जब आप उसे पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दें।
कितनों पर होगा असर?
- जेटली की बजट स्पीच के मुताबिक : EPFO के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर।
- रेवेन्यू सेक्रेटरी के बयान के मुताबिक : हाई सैलरी वाले सिर्फ 70 लाख कॉर्पोरेट इम्प्लॉईज पर ही इंटरेस्ट का असर होगा।
- जयंत सिन्हा के दावे के मुताबिक : 70 लाख लोगों पर ही असर। ( तो कुल जमा EPF का 18% टैक्स देंगे 

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