करनाल: डी.सी. जे.गणेशन ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 8 से 29 मार्च तक होने वाली सीनियर और सीनियर सैकेंडरी की लिखित परीक्षाओं को शांतिपूर्ण करवाने के दृष्टिगत जिले में आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे खड़े नहीं होंगे किसी भी व्यक्ति के अग्रि शस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जैली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।
आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे खड़े नहीं होंगे किसी भी व्यक्ति के अग्रि शस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जैली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।
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