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नई दिल्ली। आम बजट 2016-17 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि, एचआरए छूट की लिमिट को बढ़ाकर 24 हजार से 60 हजार रुपए कर दिया गया। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को 3,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट दी गई है। साथ में 35 लाख तक के होम लोन पर टैक्स छूट 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया है। पहली बार घर खरीदने वाले होम बायर्स को राहत देने के लिए टैक्स छूट देने का एलान भी किया गया है।

मात्र 3,000 रुपए की छूट
इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्‍मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करते हुए मामूली रियायत दी। इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली 2,000 रुपए की टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया। यानी मात्र 3,000 रुपए की रियायत दी गई।
किनको मिलेगा यह फायदा
बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार 3,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट सिर्फ 5 लाख तक सालाना इनकम वाले लोगों को ही मिलेगी। इससे ऊपर की आय वाले लोगों को यह लाभ नहीं मिलेगा। जानकारों का कहना है कि सीधे तौर पर देखें तो वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही सेक्शन 80C की लिमिट में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है।
80जीजी पर मिलेगी 60 हजार की छूट
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है लेकिन एचआरए के जरिए रियायत दी गई है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80GG के तहत हाउस रेंट पर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपए कर दिया गया है, यानी 34 हजार रुपए के अतिरिक्त क्लेम वैसे टैक्सपेयर्स कर सकते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है। वह रेंट के जरिए किए गए भुगतान पर 60 हजार रुपए तक की टैक्स रिबेट ले सकते हैं।
अगली स्लाइड में पढ़ें बजट से कैसे मिली अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट...
तस्वीरों का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

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