चंडीगढ़पंजाब सरकार ने रविवार को समूचे राज्य में सेना की वर्दी बेचे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। हाल में हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, 'राज्य सरकार ने सभी
इलाकों में बिना वैध पहचान के सेना की वर्दी बेचे जाने पर रोक लगा दी है।' पंजाब में पठानकोट और गुरुदासपुर में हाल में आतंकी हमले हुए थे जहां पर आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी।
प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो वर्दी खरीदना चाहता है उसे अपने पहचान पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति और अपना फोन नंबर दुकानदार को देना होगा और इसे दुकानदार को अपने रिकॉर्ड रजिस्टर में बेचने की तारीख के साथ बरकरार रखना होगा। उन्होंने कहा कि ये आदेश 21 अप्रैल 2016 तक प्रभावी रहेंगे। आगे क्या करना है इसका फैसला बाद में किया जाएगा।
राज्य में वर्दी की बिक्री के अलावा पुलिसकर्मियों द्वारा वाहनों पर लगाए जाने वाले लाल-नीले रंग के स्टीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वाहनों पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्लेटों पर भी तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, 'राज्य सरकार ने सभी
इलाकों में बिना वैध पहचान के सेना की वर्दी बेचे जाने पर रोक लगा दी है।' पंजाब में पठानकोट और गुरुदासपुर में हाल में आतंकी हमले हुए थे जहां पर आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी।
प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो वर्दी खरीदना चाहता है उसे अपने पहचान पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति और अपना फोन नंबर दुकानदार को देना होगा और इसे दुकानदार को अपने रिकॉर्ड रजिस्टर में बेचने की तारीख के साथ बरकरार रखना होगा। उन्होंने कहा कि ये आदेश 21 अप्रैल 2016 तक प्रभावी रहेंगे। आगे क्या करना है इसका फैसला बाद में किया जाएगा।
राज्य में वर्दी की बिक्री के अलावा पुलिसकर्मियों द्वारा वाहनों पर लगाए जाने वाले लाल-नीले रंग के स्टीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वाहनों पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्लेटों पर भी तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
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